वक्फ संशोधन विधेयक बना कानून: राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव


 नई दिल्ली, आम खबर ब्यूरो: देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को संसद में पारित करवा लिया है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे यह अब एक कानून बन गया है।


यह नया कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, स्वामित्व विवादों और पारदर्शिता को लेकर कई अहम बदलाव करता है, जो देशभर में वक्फ से जुड़ी संस्थाओं और समुदायों को प्रभावित करेगा।


कानून के प्रमुख बिंदु:


1. बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य भी होंगे शामिल

पहली बार वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।



2. विवादों का हल अब जिलाधिकारी करेंगे

पहले वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवाद वक्फ ट्रिब्यूनल सुलझाते थे, लेकिन अब यह अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया गया है। इससे प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।



3. वक्फ संपत्तियों की अनिवार्य ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीनों के भीतर एक केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। जिलाधिकारी स्तर पर इसकी जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार को देनी होगी।



4. पंजीकरण न करने पर कानूनी कार्रवाई सीमित

यदि निर्धारित समय में पंजीकरण नहीं होता है, तो संबंधित व्यक्ति व संस्था न्यायालय में अपील नहीं कर पाएंगे, जब तक उचित कारणों के साथ शपथ-पत्र न दिया जाए।




समर्थन और विरोध:


सरकार का कहना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने और बेहतर प्रबंधन के लिए है। वहीं, मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला बताया है।


देशभर में चर्चा तेज:


कानून बनने के साथ ही मुस्लिम समुदाय के बीच चिंता और असंतोष की लहर है। कुछ राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। कई वक्फ संस्थाओं ने इसे न्यायिक चुनौती देने की बात कही है।



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